सार्वजनिक पद पर बैसल व्यक्तिकेँ प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाके आगामी चुनावमे प्रचार करए लेल जाइत काल निर्वाचन आयोगके अनुमति लिअ पड़त । मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया प्रधानमन्त्री आ मन्त्री सहित सार्वजनिक पदपर बैसल सभ गोटेकेँ चुनाव प्रचार करैत आयोगके अनुमति लेबय पड़त से बतौलनि अछि ।
बुधदिन काठमांडू स्थित आयोगके केन्द्रीय कार्यालयमे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे ओ निर्वाचन आचार संहितामे निर्धारित कोनो सरकारी संसाधन आ साधनके दुरुपयोग नइँ करबाक लेल सम्बन्धित पक्षकेँ चेतावनी देलनि ।
ओ कहलथि जे, ‘अइ लेल निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार आ नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकारक मन्त्री आयोगक सहमतिसँ निर्वाचन प्रचार करबाक व्यवस्था कएल गेल अछि । निर्वाचन आयोग नेपालक संविधानमे निर्धारित प्रवेश आ निर्गमन पर रोक नइँ लगाबैत अछि । केवल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री, सार्वजनिक पद पर बैसल प्रदेश मंत्री मात्र अनुमति ल’ क’ जा सकैत छथि । आ, कानूनी प्रावधान छै, जे ओहिना जाइत काल कोनो सरकारी संसाधन वा साधनक उपयोग नइँ करबाक चाही. ताहि लेल हम सब अइँ मामलाके पालन करबाक प्रयास क रहल छी ।
– “आचार संहिताकेँ अनुसार चुनाव प्रचारके लेल आम सभा, कोना विधानसभा आदि स्वाभाविक रूपसँ आयोजित भ’ सकैत अछि । तयारीके क्रममे आचारसंहियता भितरमे रहिक र्खच कर’ परत । मतदान सम्पन्न भेल १५ दिनके भितरमे अपनेसँ वा अपन प्रतिनिधिदवारा पेश कर’ परत। र्खच विवरण आयोगके तोकल ढाँचा बमोजिम राखए परत ।