सर्वोच्च अदालत दु दिनभितरमे नेपाली कांग्रेसके सभापति शेरबहादुर देउवाकेँ प्रधानमन्त्रीमे नियुक्त करबाक लेल परमादेश देने अछि। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशसभ दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा आ आनन्दमोहन भट्टराईके इजलाससँ निवेदकके मागअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकेँ प्रधानमन्त्री बनएबाक लेल परमादेश सेहो जारी कएने छै।
प्रधानमन्त्री नियुक्त करैके विषयमे भेल कामकारबाही संविधानके अन्तरनिहित भावना आ मर्मके विपरी देखाएलसेँ इजलासद्वारा निर्यण सुनाबैत काल उल्लेख कएने छै । आदेशमे कहल अछि,
सर्वोच्च अदालतके आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते रविदिन दुपहर ५ बजेभितरमे सुरू होएबला हिसाबसँ संसद्के अधिवेशन बोलाब पड़त । तहिना आदेशमे प्रधानमन्त्री ओली संविधानके धारा ७६ के उपधारा ५ हिसाबेँ प्रधानमन्त्रीमे कएल दाबी संविधानसम्मत नइँ देखाएल उल्लेख छै।
फैसलाके पूर्णपाठ तयार भ’ चुकल न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा बताैलनि। ‘पूरा पाठ देबाक लेल हमसभ एक हप्ताके लेल समय लेने छलाैँ। निर्णय लेखनके लेल प्रधानन्यायाधीश हमरा जिम्मा देने छलाह।,’ ओ कहलक।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाके माग राखैत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदलगायत सर्वोच्च अदालतमे रिट दर्ता करेने छल। ओसभ देउवाकेँ प्रधानमन्त्री बनाएबसेँ माग राखि संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गेल छल। उ मुद्दा उपर सुनुवाइके सब प्रक्रिया भ’ चुकल अदालत एक हप्ता समय द’ क’ देखादेखिमे राखने छल।
एहि फैसलाके नेपाली कांग्रेस एतिहास कहि सम्बोधन कएने अछि।