
सामाजिक विकास मन्त्रालयक महाशाखा प्रमुखविरुद्व जातीय विभेदक उजुरी देल गेल :
बागमती प्रदेशके सामाजिक विकास मन्त्रालयक महाशाखा प्रमुख सतिश बिष्टविरुद्व जातीय विभेदक उजुरी पड़ल अछि । उजुरी देब’बला व्यक्ति अछि विश्व स्वास्थ्य संगठनक प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत एवं राष्ट्रीय सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो।
ओ मन्त्रिपरिषद्क कार्यालय, बागमती प्रदेश, महान्यायाधिवक्तको कार्यालय, बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, मधेशी आयोग, काठमाडाैं, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, काठमाडौं, पिछडिएको समुदाय (ओबिसी) विकास समिती, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडू आ नेपाल जनस्वास्थ्य महासंघ, काठमाडूमे उजुरी देने छथि।
उजुरीक बाद महतोजनता समाचार डटकमसंग बातचित्त करैत बिष्ट ६ महिनासँ रङ्ग तथा थरके आधारमे विभेद करैत आएल से बतौलथि। बिष्ट अपनाके मानसिक यातना आ कार्यस्थलमे उत्पीडन जकाँ अमानवीय कार्य कएलक से महताेक उपराग रहल अछि ।
‘हमर सम्पादनमे अनेक प्रकारसे बाधा उत्पन्न कएनाइ आ हमर कार्य नइँ कर’ सकलौँ से झुठ आरोप लगाक’ गलत प्रचारबाजी करबाक कार्य बिष्ट करैत आएल छथि’,महताे कहलथि।
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अधिकृत महतोके सुपरभाइजर आ संस्थाक प्रमुखसँ सेहो कोनो मन्थन नइँ क’ आ वास्तविकता नइँ बुझि एक महिनाक सूचना दक’ पदसँ हटेबाक निर्णयसहितक पत्र हाथमे थमाएल समेत उजुरीमे उल्लेख कएल गेल अछि।
केहेन अछि कानूनी व्यवस्था तँ ?
नेपालके संविधानक धारा २४ के छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धक हकमे कोनो व्यक्तिकेँ निजक उत्पति,जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय आ शारीरिक अवस्थाके आधारमे विभेद कर’ नइँ पाबि सकैत अछि से उल्लेख अछि ।
संविधानक प्रस्तावना आ धारा २४ मे मौलिक हकके रुपमे प्रावधान कएल छुवाछुत आ भेदभावविरुद्धक हकके बुँदा (४) मे
जातीय आधारमे छुवाछुत कक’ वा नइँ कक’ कार्यस्थलमे कोनो प्रकारके भेदभाव कर’ नइँ पाबि सकैत छी से उल्लेख अछि।
* ( श्रोत: जनता समाचार )